यूएई में कार्यरत यूपी के एक इंजीनियर को 15 साल की सजा और जुर्माना, जानें पूरी खबर

शाहपुर के बसारथपुर के रहने वाले एक निवासी अखिलेश पांडे जो कि पेशे से इंजीनियर है, जो 10 साल से यूएई में एक कंपनी में काम करते थे। जिसे यूएई में ईशनिंदा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्हें 15 साल की सजा सुनाई गई है, और उन्हें एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

बता दें कि बसारथपुर निवासी अखिलेश पांडे 10 साल से यूनाइटेड सीमेंट कंपनी जिसका नाम रास अल खेमा मे सीनियर सेफ्टी इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। यह आरोप उन पर उनके ही साथ काम करने वाले मजदूरों ने लगाया था

उन लोगों का कहना था, अखिलेश पांडे मुस्लिम के खिलाफ बहुत बुरा भला बोल रहा था, और मुस्लिम धर्मों को और नागरिकों को बुरी बुरी गालियां देता था। उसका आरोप है कि अखिलेश यूएई के सुल्तान को भी गाली दी थी।

यूएई का सख्त कानून

यह मामला पिछले वर्ष 2019 का है जब अखिलेश पर ये आरोप लगे थे। आरोप के बाद यूएई पुलिस ने अखिलेश को वहां गिरफ्तार कर लिया। यह केस अबू धाबी कोर्ट में गया। वहां अखिलेश को वर्ष 2020 में सजा सुनाई। यूएई के कानून के हिसाब से अगर आरोपी के खिलाफ 3 या उससे अधिक लोग कुरान की कसम खाकर गवाही देते हैं तो उसे सही समझा जाता है।

इस आधार पर सजा सुना दी जाती है। इस आधार पर अखिलेश पांडे को 15 साल की सजा सुना दी गई, और उन पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। आपको बता दें यह घटना तब की है जब करोना कॉल से पूरे देश में तबाही मची थी, और पूरे देश को बंद कर दिया गया था अब सारे दुनिया में सब कुछ धीरे-धीरे खुल रहा है।

अखिलेश की पत्नी ने इस आरोप को गलत बताते हुए। यूपी15 के मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भेजा है। उसने राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल के जरिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखवाया है, और उसमें पत्नी अंकिता ने माफी की अपील की है।

इन सब अपील और पत्रों को देखते हुए, केंद्र सरकार ने यूएई सरकार से दया याचिका भेजखर अखिलेश को माफ करने और वापस भेजने की अपील की है। अखिलेश के साथ यूएई में उसकी पत्नी अंकिता भी रहती थी। यूएई के कानून के हिसाब से अखिलेश ऐसा कर के वहां के कानून को तोड़ा है।

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