नई दिल्ली: आज धनतेरस के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने करोना काल में बेरोजगार हुए, लोगों के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की है। इसका नाम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन मजबूत करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम की घोषणा की है।
कोरोना से जूझ रहे इकोनामी को समर्थन देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धनतेरस के दिन कई बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की हैं। रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन मजबूत करने के लिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम की घोषणा की है। यह स्कीम 1अक्टूबर से लागू होगी। इससे पहले पीएम रोजगार कौशल योजना की घोषणा की थी आपने भारत रोजगार योजना का मकसद संगठित क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिश है।
इन लोगों को मिलेगा लाभ
इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहले भविष्य निधि (EPFO) में रजिस्टर्ड नहीं थे। 15 हजार से कम वेतन है, तो वे इसके तहत लिए जाएंगे। जिन की नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई होगी, और 1अक्टूबर या उसके बाद रोजगार मिला हो तो उन्हें लाभ मिलेगा।
सरकार की तरफ से 24 फ़ीसदी भुगतान
EPF फंड में 12 फ़ीसदी सैलरी एंप्लाॅयर की तरफ से और 12 फ़ीसदी एंप्लायी की तरफ से जमा किया जाता है। इस स्कीम के तहत कुल 24 फ़ीसदी का भुगतान सरकार की तरफ से नए कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। इसका लाभ 2 सालों के लिए ही मिलेगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ) में पंजीकृत प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी। 1 सितंबर 2020 में एंप्लाॅयी बेस रेफरेंस माना जाएगा। कितने नए एंप्लाॅयी को नौकरी मिली है। उसका हिसाब इसी आधार पर होगी।
सब्सिडरी पाने के लिए कुछ शर्तें
एंप्लाॅयर को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होगा। अगर किसी कंपनी में 50 कर्मचारी काम करते हैं। तो वहां 2 नए कर्मचारी की नौकरी लगने पर संस्था को सब्सिडी का फायदा मिले। अगर किसी संस्था में पहले से 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां 5 नए कर्मचारियों की नौकरी लगने पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगा।