NEET UG परीक्षा को ले कर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, 18 जुलाई को कोर्ट ने दिया ये जमा करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट विवादों में फंसी NEET UG परीक्षा पर आज (गुरुवार) सुनवाई होनी थी। हालांकि, अब ये सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई  (गुरुवार) को अगली डेट दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई को बुधवार शाम पांच बजे तक एफिडेविट जमा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नीट-यूजी 2024 की शुचिता ‘‘भंग’’ हुई है और यदि पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है।  इसके अलावा नीट काउंसलिंग पर सरकार ने नया अपडेट भी शेयर किया है।

क्या है केंद्र सरकार और एनटीए का कहना NEET UG Supreme Court Hearing

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एफिडेविट में कहा है कि, ‘यदि पेपर लीक मामले में अधिक लाभार्थी पाए गए तो सरकार काउंसलिंग के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लेगी। एनटीए ने अपने हलफनामे में कहा है कि 4 मई को टेलीग्राम पर लीक हुए NEET-UG परीक्षा के पेपर की तस्वीर दिखाने वाला वीडियो फर्जी था। इसमें कहा गया है, “शुरुआती लीक की गलत धारणा बनाने के लिए टाइमस्टैंप में हेरफेर किया गया था।”

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जानिए, कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को केंद्र सरकार व एनटीए के हलफनामे के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। इन सभी हलफनामों पर अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

क्यों टल गई सुनवाई?

नीट यूजी की सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि नीट पर हियरिंग कल यानी शुक्रवार 12 जुलाई को होगी। फिर CJI ने कहा कि नीट मामले पर अब सोमवार को सुनवाई की जाएगी। लेकिन सॉलिसिटर जेनरल ने सोमवार और मंगलवार को व्यक्तिगत परेशानियों का हवाला दिया और बुधवार की अपील की।

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