नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर (LTC cash voucher) योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि ये सदस्य एलटीसी किराया पाने योग्य होना चाहिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है।
वह 12 अक्टूबर या उसके बाद भी 12% से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है। इस योजना के तहत व्यय विभाग ने कहा कि खरीदे गए सामान और सेवाओं का चालान पति-पत्नी या दूसरे परिवार के सदस्य के नाम पर हो सकता है जो एलटीसी के लिए योग्य है।
प्रत्येक 4 साल से में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य के यात्रा करने के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य मे यात्रा करने के लिए दिया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को एलटीसी की जगह पर नकद वाउचर देने की घोषणा की है। जिसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिस पर जीएसटी 12% से अधिक लगता हो। कोविड-19 की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है ऐसे में सरकार ने नगद देने का फैसला लिया है। जिसे 31 मार्च 2021 तक खर्च करना है।