जिओ पेमेंट्स बैंक (jio payment Bank) को लगा बड़ा झटका

RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने जिओ पेमेंट्स बैंक(jio payments Bank) पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मैनेजिंग डायरेक्टर(MD) और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पर दोबारा नियुक्ति की जानकारी देरी से देने पर लगाया गया है। आरबीआई ने एक बयान के जरिए यह जानकारी दी।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) नियम के अनुसार

RBI  एक्ट के सेक्शन 35 बी के नियम के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जैसे पदों पर आसीन लोगों का कार्यकाल जब समाप्त होने वाला होता है।तब 4 महीने पहले आरबीआई को इसकी जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन जिओ पेमेंट बैंक(jio payments Bank) ने आरबीआई (RBI) को एक महीना पहले इस संबंध में जानकारी दी। इसके लिए एक खास प्रारूप में आवेदन करना होता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) का बयान

आरवीआई(RBI)ने एक बयान में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है कि जिओ पेमेंट्स बैंक द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार जिओ पेमेंट्स बैंक ने सेक्शन 47(1)(C) का उल्लंघन किया है। बैंक ने कहा है कि जिओ पेमेंट बैंक ने किसी भी लेनदेन को पूरा करने की तय की गई समय सीमा के नियमों का उल्लंघन किया है।

आरबीआई द्वारा भेजा गया नोटिस

आरबीआई (RBI) ने बैंक को नोटिस भेजा जिसमें जिओ पेमेंट्स बैंक(jio payments Bank) को कारण बताने को कहा है। आरबीआई(RBI) के निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए। बैंक के द्वारा दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद व्यक्तिगत कार्रवाई और सुनवाई के दौरान समीक्षा की गई और इसके बाद आरबीआई ने जिओ पेमेंट्स बैंक 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाय।

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