नई दिल्ली: रेल से सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे (Indian railways latest news) ने ट्रेन यात्रा को लेकर यात्रियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। ट्रेन में लगने वाली आग या दुर्घटनाओं के बढ़ते तादाद को देखते हुए रेलवे (Indian Railway alert) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन (Official Notification) जारी किया है। रेलवे ने ये सख्ती यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ली है।
Indian railways latest news रेलवे ने ट्वीट कर दी जानकारी
रेलवे ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी है। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध होगा। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 साल की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती है।
इंडियन रेलवे ने सफर के दौरान इन चीजों को ले जाने पर लगाई रोक
रेलवे (Indian Railways) के ट्वीट के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने यात्रियों को इसके लिए सख्त चेतावनी दी है। ऐसा करने वाले व्यक्ति अपराधी होगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
Indian railways Ban smoking
इसके अलावा आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा (Indian Railways Ban Smoking) तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है।