Income tax return latest update: कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की चुनौती और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने कारोबारी करदाताओं को रिटर्न भरने में राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। सीबीडीटी (CBDT) ने आज ऐलान किया है कि AY 2021-22 (Assessment Year) के लिये आईटीआर (Income tax return) भरने की अंतिम तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। तारीखों में ये छूट आम करदाताओं के लिये नहीं है। इसको लेकर मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया गया।
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जानिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख क्यों बढ़ाई गई| Income tax return latest update
सीबीडीटी के द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि कोविड की वजह से जारी मुश्किलों और रिपोर्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आने वाली समस्याओं को देखते हुए सीबीडीटी ने अंतिम तारीखों को आगे बढ़ा दिया है।इसके साथ ही कई अन्य अहम तारीखों को आगे बढ़ाया गया है।
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इनकम टैक्स रिटर्न तारीखों में बढ़ोतरी का किसे मिलेगा फायदा
गीता नाथ एंड एसोसिएट्स की पार्टनर निकी दुबे ने जानकारी दी कि ये राहत उन करदाताओं को मिलेगी जिन्हें रिटर्न भरने के लिये किसी भी नियम के तहत अपने खातों को ऑडिट करवाना जरूरी होता है। यानी समय सीमा में आज मिली छूट कारोबारी करदाताओं के लिये ही है, ऑडिट की आवश्यकताओं की वजह से कॉर्पोरेट करदाताओं को रिटर्न फाइल करने के साथ कई अहम औपचारिकताएं भी पूरी करनी होती हैं, ऐसे में मुश्किल प्रक्रिया और कोविड की चुनौती को देखते हुए सीबीडीटी ने करदाताओं को समयसीमा में राहत देने का ऐलान किया है। समयसीमा बढ़ने के साथ करदाताओं को ऑडिट कराने के लिये वक्त मिलेगा।
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाने के फैसलों का आम करदाताओं पर क्या होगा असर
- सीबीडीटी का ये फैसला कॉर्पोरेट करदाताओं के लिये है।
- ऐसे में इस फैसले का आम करदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
- यानि उनके लिये रिटर्न की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी और जो इस अवधि में अपना रिटर्न नहीं भर सके हैं उन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी।
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तय समयसीमा में रिटर्न न भरने पर क्या होगा एक्शन Income tax return latest update
- अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो लेट फीस एक हजार रुपये पड़ेगी और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो ये लेट फीस 10 हजार रुपये तक देनी होगी।
- इसके बाद आपका टैक्स बकाया होगा और आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न नहीं भरा है तो एक दिन की देरी के लिए भी आपको पूरे महीने का 1 फीसद की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
- अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है और आप रिफंड लेने वाले थे लेकिन 31 तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपको इस रिफंड को लेने में भी देरी होगी।