जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए जल्द एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी (National Retail Trade Policy) और दुर्घटना बीमा योजना (Accident Insurance Scheme) की घोषणा कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित पॉलिसी से व्यापारियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा और साथ ही वे अधिक लोन भी ले सकेंगे।
अधिकारी ने कहा कि इस पॉलिसी में सस्ते कर्ज, रिटेल ट्रेड का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन, कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में सुधार और एक प्रभावी परामर्श और शिकायत निपटान मैकनिज्म का प्रावधान हो सकता है।
इसे भी पढ़ें: Pan Aadhar Link Last Date | घर बैठे 5 मिनट में पैन को आधार कार्ड से जोड़ने का सबसे आसान तरीका, देखें पूरी डिटेल
रिटेल ट्रेडर्स को मिलेगा बीमा योजना का फायदा
भारत वैश्विक स्तर पर रिटेल सेक्टर में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी जीएसटी-रजिस्टर्ड रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बीमा योजना पर भी काम कर रहा है।
नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी होगी पेश
अधिकारी ने कहा, सरकार न केवल ई-कॉमर्स में नीतिगत बदलाव की कोशिश कर रही है, बल्कि व्यापारियों के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी भी ला रही है, जिससे कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और व्यापारियों को ज्यादा लोन के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, एक केंद्रीकृत और कंप्यूटरीकृत निरीक्षण प्रणाली के अलावा व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी सिस्टम विकसित किया जा सकता है।
इसे भी पढ़ें: अगर आप भी अपने Smartphone Slow Charging से हैं परेशान तो आजमाएं ये 6 ट्रिक्स , देखते ही देखते सुपरफास्ट हो जाएगा चार्ज स्पीड
रिटेल ट्रेड पॉलिसी से सेक्टर को मिलेगी मदद
व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी से निश्चित रूप से इस सेक्टर को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खुदरा कारोबार अर्थव्यवस्था का एकमात्र क्षेत्र है जिसके लिए कोई नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए बीमा योजना से अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता मिलेगी।