नई दिल्ली:GST returns भरने को लेकर छोटे कारोबारियोंं को बड़ी राहत देने के लिए सरकार सेल्स रिटर्न मामले में कुछ और कदम उठाने की तैयारी कर रही है। जिसमें माल और सेवाकर प्रक्रिया को और आसान किया जाएगा। इस नई प्रक्रिया के तहत सलाना 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियोंं को 1 जनवरी 2021 से वर्ष के दौरान सिर्फ चार सेल्स रिटर्न फाइल ही करने होंगे। राजस्व विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है की इस समय कारोबारियोंं को साल भर में 12 रिटर्न (GST R3B) दाखिल करने होते हैं। इसकेे अलावा 4 जीएसटीआर 1 (4 GSTR1) भरना होता है। लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार टैक्सपेयर्स को सिर्फ 8 रिटर्न दाखिल करने होंगे। जिसमें 4 GSTR 3B और 4 GSTR 1 रिटर्न ही दाखिल करना होगा।
इस नियम से छोटे कारोबारियों को होगी राहत
राजस्व विभाग के सूत्रों द्वारा बताया गया है कि इस योजना को इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए लागू किया जाएगा। यह केवल रिटर्न किए जाने वाले बिलो को लेकर ही होंगे। इस नियम के द्वारा इनवॉइस दाखिल करने की सुविधा भी दी जाएगी। आई आई एफ सुविधा द्वारा योजना का लाभ उठाने वाले सभी छोटे कारोबारियों को तिमाही के पहले और दूसरे महीने में अपना बिल अपलोड करना होगा।
GST Returns में 94 लाख कारोबारियों पर होगा नियम का असर
टैक्स की मासिक भुगतान योजना के साथ तिमाही GST Returns दाखिल करने का असर लगभग 94 लाख कारोबारियों पर होगा। यह जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं का लगभग 92% है। इसका फैसला जीएसटी परिषद में 5 अक्टूबर को हुआ था।https://www.fastkhabre.com/दिल्ली-दंगा/
वस्तु एवं सेवा कर संग्रह (GST Collection) नवंबर में एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा वित्त मंत्रालय के आंकड़ों द्वारा इस साल जीएसटी में सरकार को एक 1,04,963 करोड़ रुपए का इनकम हुआ। इस कलेक्शन में CGST के रूप में सरकार को उन्हें 19,189 करोड़ रुपिया मिला। जहां जीएसटी के सरकार को 51,992 करोड़ रुपए की आमदनी हुआ और 8242 करोड़ रुपए की आय हुई। आप इस नए नियम के अनुसार छोटे कारोबारियों को बड़ी संख्या में फायदा पहुंचेगा।