EPFO Big Alert 2021: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी नियोक्ताओं को जिम्मेदारी दी है कि वे पीएफ खाताधारकों के पीएफ अकाउंट नियमों में बदलाव किया है। इस नए नियम के अनुसार अब नियोक्ताओं को हर कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है(PF Account link to Aadhar) ऐसा नहीं कराने पर पीएफ अकाउंट में नियोक्ताओं की ओर से किया जाने वाला अंशदान रोका जा सकता है।
EPFO Big Alert 2021 का नया नियम
ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार पीएफ खाताधारकों का यूएएन(UAN) भी आधार से वेरीफाई होना चाहिए। यह फैसला ईपीएफओ ने सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत लिया है। नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि 1 जून 2021 के बाद से अगर कोई अकाउंट आधार से लिंक नहीं है या यूएएन को आधार से वेरीफाई नहीं किया गया तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न(ECR) नहीं भरा जा सकेगा। इसलिए पीएफ खाताधारकों के लिए अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।
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UAN को भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य
- ईपीएफओ के इस नए नियम के मुताबिक कर्मचारी के लिए यूएएन (UAN) को भी आधार से लिंक करना होगा।
- इसके लिए कर्मचारी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर UAN नंबर को आधार से लिंक करा सकते हैं।
- अगर कर्मचारी ने ऐसा नहीं किया तो एम्प्लायर को खाते में कंपनी का शेयर जमा करने में दिक्कत होगी।
ऐसे यूएएन (UAN) से लिंक करें अपना आधार
- सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर अपना आधार खाते से लिंक करा सकते हैं।
- इसके लिए वेबसाइट पर मौजूद ईकेवाईसी सेक्शन में जाना होगा।
- अव यहां पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होगा।
- इसके बाद आपके रजिस्टर नंबर पर ओटीपी (OTP) आएगा।
- जैसे ही आप इस ओटीपी (OTP) को डालेंगे आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।