Income tax रिटर्न भरने को लेकर आई बड़ी राहत

नई दिल्ली:  वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 कर दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है।

जिसमें करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी वह अब बढ़ाकर 31 दिसंबर हो गई है। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि, जिन करदाताओं के खाते में ऑडिट करने की जरूरत है। उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 2 महीना बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जानकारी देते हुए कहा। जिन करदाताओं के लिए आईटीआर (ITR) भरने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 थी। उसके समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।

इस योजना में बढ़ाई गई तारीख

सरकार ने कर विवादों से निपटान के लिए लाई गई विश्वास योजना को भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। अब लोग बिना अतिरिक्त शुल्क के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। करोना संकट के कारण अभी भी अधिकतर लोग work-from-home कर रहे हैं। इस स्कीम से उन्हें भी लाभ हुआ है।वही सैलरीड क्लास के लिए 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी। जिसमें सैलरीड क्लास को 5 माह और प्रोफेशनल को 2 माह का एक्सटेंशन मिला है।

आइए जानते हैं टैक्स में राहत 

वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स एसेसमेंट की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है। जिसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 सितंबर कर दिया गया है, साथ ही टीडीएस, टीसीएस दरों को 25% घटाया गया है। इससे टीडीएस और टीसीएस देने वाले को 50,000 करोड़ की राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा नॉन सैलरी वाले के लिए राहत होगी। जिसमें प्रोफेशन को रिफंड तुरंत मिल जाएगा।

हाल ही में आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 2 महीना बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। जहां सीबीडीटी(CBDT) के आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण यह निर्णय लिया गया था। जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार की ओर से यह चौथी बार समय सीमा बढ़ाई गई है।

 

 

 

 

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