नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से स्कूल खोले जाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंत्रालय की ओर से राज्यों को स्वस्थ स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अपना मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए निर्देश जारी किया गया है।
सरकार की ओर से बताया गया है कि छात्रों को अभिभावकों के लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल आने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा अटेंडेंस को लेकर कोई परेशानियां नहीं होगी। छात्र चाहे तो स्कूल के अलावा ऑनलाइन क्लास का विकल्प भी चुन सकते हैं।
बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस के आधार पर 15 अक्टूबर से देश में सभी स्कूल और कोचिंग संस्था क्रमबद्ध तरीके से खोल दिया जाएगा, पर यह फैसला राज्य पर छोड़ा गया है। मंत्रालय का कहना है कि राज्य चाहे तो इस Sop का पालन अपने स्थानीय जरूरतों के हिसाब से भी कर सकती है।
गाइडलाइंस दो हिस्सों में बांटी गई है।
पहली गाइडलाइन स्वस्थ, सुरक्षा और सफाई को लेकर। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर।
शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार
सफाई और हाइजीन से जुड़ी तैयारी संस्था खोलने से पहले ही सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा बच्चों के सैनिटाइजेशन और सफाई का ख्याल रखना होगा। स्कूल जाने और स्कूल से निकलने की सारी व्यवस्था हॉस्टल की सफाई स्कूल के शौचालय की सैनिटाइजेशन से जुड़ी सारी जानकारियां गाइडलाइंस में दिया गया है।
इस गाइडलाइंस में स्कूल खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़े नियमों की भी जानकारी दी गई है। दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य है। मास्क लगाना भी अनिवार्य है। खेल के मैदान लैब जैसी जगहों पर भी मास्क लगाना अनिवार्य है। जगह-जगह हाथ धोने का भी इंतजाम होना चाहिए।
बताया जा रहा है, कि मिड डे मील के बनाने और उसके परोसने को लेकर बहुत ही एहतियात बरता जाएगा। यूनीसेफ की ओर से जारी चेक लिस्ट भी स्कूल के अध्यापकों और अभिभावकों को दी जाएगी। ताकि इस नियम का पालन अच्छे से किया जा सके डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के मुताबिक जो भी स्कूल खुलेगा।
उन्हें SOP के आधार पर राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा। इस महामारी को देखते हुए सभी स्कूल को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। ताकि बच्चे को कोरोना वायरस का इफेक्ट ना हो।