ट्रैफिक पुलिस की ओर से पहले बीच रोड पर ही वाहन रोक कर उसकी चेकिंग की जाती थी, पर अब इस नए नियम के बाद अब ट्रैफिक पुलिस रोड के किनारे वाहन की चैकिंग नहीं करेगी। इससे लोगों की भी परेशानियां कम होगी, इस नियम के मुताबिक और वाहन चालक को गाड़ी के दस्तावेज अपने पास नहीं रखने होंगे, बता दें कि अब वाहन चालक को अपने सारे दस्तावेज डिजिटल तैयार करने होंगे।
बदल गए वाहन चालकों के नियम
वाहन चालकों को अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण परमीट्स जैसे कागजात डिजिटल तैयार करने होंगे, बता दे कि नए नियम के अनुसार सभी दस्तावेज को सरकार संचालित वेब पोर्टल के जरिए मॉनिटरिंग करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेजों का ई वेरीफिकेशन होगा।
इस पर अगर गाड़ियों के डाक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो उनको ई चालान भेजा जाएगा, और चालान नहीं चुकाने पर उसकी वाहन को जब्त कर ली जाएगी, और वह दोबारा अपना लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस नियम के मुताबिक चालक वाहन चलाते समय हाथ में मोबाइल या जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं पर वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने पर रोक है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, कि इस नियम के मुताबिक अब वाहन चालक की सारी जानकारी पोर्टल मे रिकॉर्ड की जाएगी। इस रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट करना होगा। इन दस्तावेजों में जुड़ी जानकारी के मुताबिक अधिकारी की पहचान दस्तावेज जारी किए जाने का समय और दिन की मोहर और दस्तावेज की वैलिडिटी इस पोर्टल पर रिकॉर्ड रहेगी।
वाहन चालकों को अब रोड पर फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे बता दें कि यह बदलाव केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत किया गया है इस नियम के कारण वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी होगी और ना ही सारे डाक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर चलने होगी।