Work From Home 2021, को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट, 1 अप्रैल से लागू होगा ये कानून

Work From Home 2021: कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आने से संक्रमण का खतरा और बढ़ गया है। जिसके कारण ऑफिस से वर्क कल्चर में काफी बदलाव किया गया है। कंपनी कर्मचारियों को घर पर रहकर ही काम करने की सलाह दे रहा है। सरकार की ओर से ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि जिससे कर्मचारी को घर से ही काम करने का विकल्प चुनने का अवसर मिले और करोना संक्रमण को रोका जा सके। यह सूचना शुक्रवार को श्रम मंत्रालय ने देते हुए बताया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मे work From Home 2021 लिए एक आदेश जारी किया गया है।

श्रम मंत्रालय के मुताबिक

Work From Home 2021

मंत्रालय ने बताया कि यह ड्राफ्ट केंद्रीय श्रम एवं रोजगार सेवा क्षेत्रों से जुड़े नियमों को औपचारिक बनाने के मकसद से जारी किया गया है। ये नया नियम IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए काम के घंटों का फैसला कर्मचारीयो पर ही छोड़ा जा सकता है। श्रम मंत्रालय ने आम लोगों को न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोर्ट पर सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 30 दिनों के अंदर अंदर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से इस नए कानून को लागू किया जा सकता है।

Work From Home 2021 IT सेक्टर में मिलेगी छूट

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इस कानून के लागू होने के बाद IT सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को कई तरह की छूट मिलेगी। उन्हें वर्किंग टाइम में भी छूट मिलेगी। ड्राफ्ट में आईटी सेक्टर कर्मचारियों की सुरक्षा का भी प्रावधान होगा। सर्विस सेक्टर की जरूरत के मुताबिक पहली बार अलग मॉडल पर काम करेगा।

Work From Home 2021 ड्राफ्ट में मिलेगी ये सुविधा

अभी जिस तीन सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के संबंधित ड्राफ्ट जारी किया गया है। उसमें श्रमिको के लिए रेल यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ही था। इसके साथ नए ड्राफ्ट के अनुशासन तोड़ने पर कार्यवाही करने का भी प्रावधान है।https://www.fastkhabre.com/archives/2699

सरकार क्यों ला रही है ये कानून

इस कानून को लाने के लिए सरकार का मकसद देश को मौजूदा श्रमिक कानूनों को आसान बनाना और उससे जो भी खामियां हैं उसे खत्म करना है। श्रम मंत्रालय का मसला संविधान की समवर्ती सूची में आता है ऐसे में इस विषय पर सैकड़ों की तादाद में राज्य और केंद्र के कानून मौजूद थे। 1 अप्रैल से 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से औद्योगिक संबंधों में सुधार की दिशा में एक नई शुरुआत होगी। जिससे सरकार को निवेश जुटाने में मदद मिलेगी।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि नई श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ ही नए साल 2021 को देश मे विकास के लिए नए युग की शुरुआत करेगा। यह मजदूरी सुरक्षा, काम करने का स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे 50 करोड़ कर्मचारियों के साथ ही उद्योग जगत के लिए यह साल विकास का होगा।

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