उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर बना सख्त कानून, कैबिनेट मैं बिल पास

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के खिलाफ कानून बनाने को लेकर गैरकानूनी धर्म परिवर्तन बिल पास हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद को लेकर नया कानून बनाएंगे, ताकि लालच, दबाव या झांसे देकर शादी करने वाले को रोका जा सके।

स्टेट लॉ कमिशन पहले ही लव जिहाद के खिलाफ कानून की सिफारिश कर चुका था।  इस कानून को लेकर कृषि विभाग और न्याय विभाग पूरी  तैयारी कर चुका है। अब यह बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा।योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनाने का ऐलान किया था। यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने 21 नवंबर को कहा था कि राज्य में ऐसे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

 

योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने बीते दिनों इसको लेकर कहा था कि अब यूपी में यह सब नहीं चलेगा कि लड़कियों को बहला कर धर्म परिवर्तन कराया जाए। उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो ऐसा कर रहे हैं और  करवा रहे हैं।

लव जिहाद में 10 साल की सजा का ऐलान

लव जिहाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को जबरन धर्म परिवर्तन कराने या शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान किया है। अब शादी करने से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 महीना पहले ही आवेदन देना होगा। जिलाधिकारी ऐसे मामलो में अनुमति देंगे अगर कोई इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसे 10 साल की सजा होगी।

वही मध्य प्रदेश मे भी लव जिहाद को लेकर बिल लाने की बात कही। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। लव जिहाद पर 5 साल कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा।

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