पालतू कुत्ते की हत्या पर केरल हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, केरल के तिरुवनंतपुरम में एक पालतू कुत्ते को बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या के मामले में केरल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय ने कुत्ते को श्रद्धांजलि देते हुए पशु अधिकारों के संरक्षण के मामले में “इन रे: ब्रूनो” के रूप में स्वत: जनहित याचिका की कार्यवाही का नाम बदलने का आदेश दिया है। जस्टिस जयशंकरन नांबियार और जस्टिस पी गोपीनाथ की पीठ ने कहा, “हमें लगता है कि यह उस असहाय कुत्ते के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी जो मानव क्रूरता के कृत्यों के कारण दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि किस स्थिति में ये कार्यवाही शुरू की गई थी, वह हमलोग ही समझ रहे हैं।
पालतू कुत्ते की हत्या पर केरल हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान
न्यायालय ने पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Kerala) को निर्देश देते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में एक हलफनामा दायर किया जाए। हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया।
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तीन लोग हुए गिरफ्तार
इसके बाद, केरल की विझिंजम पुलिस ने कथित तौर पर सात साल के पालतू कुत्ते को नाव पर मछली के हुक पर लटकाकर, पीट-पीटकर मार डालने और फिर शव को समुद्र में फेंकने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना को एक गवाह ने वीडियो में कैद कर लिया और कुत्ते के मालिक क्रिस्टुराज को पोस्ट कर दिया। 28 जून को राज्य की राजधानी के आदिमलाथुरई तटीय गांव में हुई उक्त घटना के बारे में मीडिया रिपोर्टों के बाद मामले को ध्यान में रखते हुए,अदालत ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट 10 दिनों में देने को कहा, जबकि सरकारी वकील ने कहा कि तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
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इलाके में आक्रोश का माहौल
घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल छा गया। कई लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्रूनो नाम के कुत्ते के मालिक क्राइस्टुराजन ने दुख जताया। उन्होंने बताया कि वह बहुत मिलनसार था और यह समझना मुश्किल है कि उसके साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई। उसने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।