जम्मू-कश्मीर सेवा नियमों में बदलाव: जम्मू-कश्मीरमें नयी नियुक्तियों के लिए न केवल 15 वर्ष की आयु से शैक्षिक विवरण देना जरूरी होगा, बल्कि पिछले पांच वर्षों में उपयोग मे लाए गए मोबाइल नंबर, कर्ज और ससुराल के लोगों की जानकारियां भी देनी अनिवार्य होंगी। अभ्यर्थी की इन जानकारियों का दो महीने के अंदर पुलिस का सीआईडी विभाग सत्यापन करेगा।
दरअसल पिछले साल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने सीआईडी द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के उचित सत्यापन की सिफारिश की थी, जिसके बाद सोमवार को जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन) निर्देश, 1997 में संशोधन जारी किया। इस निर्देश के तहत नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं।
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जम्मू-कश्मीर सेवा नियमों में बदलाव मोबाइल नंबर की भी देनी होगी जानकारी
प्रशासन द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को अपने अलावा ससुराल सहित अपने परिवार के तमाम सदस्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल नंबर, खुद के या किसी और के वाहन, जिसका उपयोग किया हो उनके रजिस्ट्रेशन सहित पूरी जानकारी देनी होगी, ईमेल और सोशल मीडिया या वेब-आधारित पोर्टल एकाउंट, बैंक और पोस्ट ऑफिस खाता संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।
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सीआईडी द्वारा किया जाएगा वेरीफाई
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “नियुक्ति प्राधिकारी, उम्मीदवारों से सत्यापन प्रपत्र प्राप्त होने पर इन्हें सरकारी आदेश अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक कवरिंग (सीलबंद और चिह्नित गोपनीय) पत्र के साथ सीआईडी मुख्यालय भेजेंगे, जिसके बाद चरित्र और पूर्ववर्ती जीवन की जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा।